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Supreme Court RTE Act 2026: स्कूल नहीं कर सकते 25% EWS कोटे के छात्रों का एडमिशन टाल, पात्रता पर बहस नहीं होगी!

CollegeDekho Editorial Team
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नई दिल्ली / लखनऊ / प्रयागराज: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में गरीब और कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों के दाखिले को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि कोई भी स्कूल सरकार द्वारा आवंटित (State-Allotted) छात्र का प्रवेश पात्रता पर विवाद उठाकर नहीं रोक सकता है।

यह फैसला उन हजारों अभिभावकों के लिए बड़ी राहत है, जिनके बच्चों को आरटीई (RTE) कोटे के तहत प्रवेश मिलने के बावजूद स्कूलों द्वारा परेशान किया जाता था।

ताजा अपडेट और खबर

  • सुप्रीम कोर्ट का फैसला: स्कूल यह तर्क देकर दाखिला टाल नहीं सकते कि छात्र RTE Act के तहत पात्र नहीं है।
  • केवल सरकार ही करेगी जांच: कोर्ट ने कहा कि अगर पात्रता में कोई धोखाधड़ी है तो सरकारी एजेंसी (जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग) जांच करेगी। स्कूल खुद न्यायाधीश नहीं बन सकता।
  • आवंटन के 7 दिनों के भीतर एडमिशन अनिवार्य: सरकार द्वारा आवंटन पत्र जारी होने के 7 दिनों के अंदर स्कूल को दाखिला देना होगा।
  • प्रदेश के सभी स्कूलों पर लागू: यह आदेश उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी निजी स्कूलों (अनुदानित और गैर-अनुदानित) पर लागू होगा।
  • यूपी में 1.2 लाख से अधिक आवंटन: शैक्षणिक सत्र 2026-27 में प्रदेश के 75 जिलों में 1,05,477 सीटों पर लॉटरी हुई, जिनमें 1 लाख से अधिक बच्चों को एडमिशन की पुष्टि हुई।

उत्तर प्रदेश में मौजूदा स्थिति

उत्तर प्रदेश में RTE Act के तहत हर साल हजारों बच्चों का नामांकन होता है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कुल 1,05,477 सीटें आरक्षित थीं, जिसमें से 98.6% (1,03,938) पर दाखिला हो चुका है।

लेकिन कई स्कूल टालमटोल करते हैं, कम फीस वसूलने के बहाने या कहते हैं कि छात्र RTE शर्तों को पूरा नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब स्कूलों की मनमानी पर रोक लग जाएगी।

Class 10–12 के छात्रों के लिए जरूरी जानकारी

यदि आप 10वीं या 12वीं के छात्र हैं और आपने RTE कोटे के तहत प्राइवेट स्कूल से 8वीं तक पढ़ाई की है, तो आपको इस फैसले से राहत मिलेगी। एक बार एडमिशन होने के बाद आपका स्कूल आपको 8वीं तक पढ़ाई जारी रखने से नहीं रोक सकता। साथ ही, 9वीं और 10वीं में भी स्कूल बदलने पर RTE के तहत फायदा ले सकते हैं।

College और University Students के लिए जरूरी जानकारी

कॉलेज के छात्रों के लिए यह मामला उदाहरण के तौर पर है कि सुप्रीम कॉर्ट ने कैसे सरकारी योजनाओं में अनियमितता पर रोक लगाई है। अगर आपके साथ भी किसी कॉलेज में प्रवेश को लेकर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है, तो आप इस फैसले को आधार बनाकर हाईकोर्ट या सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं।

RTE Act, 2009: प्रमुख प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

प्रावधान (Provision)पहले की स्थितिसुप्रीम कोर्ट के बाद
25% सीटों का आरक्षणप्राइवेट स्कूल में EWS/DG के लिएयथावत (No change)
एडमिशन टालने परस्कूल लंबित पड़ताल कर सकते थेअब एडमिशन देना अनिवार्य, बाद में जांच
पात्रता विवादस्कूल खुद तय करते थेकेवल सरकारी एजेंसी या डीएम जांच करेंगे

Eligibility और Admission Process (RTE के तहत)

Eligibility (पात्रता):

  • आय सीमा: ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 वार्षिक और शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 वार्षिक से कम।
  • बच्चे की आयु: कक्षा 1 में 5-6 वर्ष (31 मार्च 2026 तक)
  • EWS या वंचित समूह (SC/ST/OBC, HIV प्रभावित बच्चे, विधवा/तलाकशुदा माता-पिता के बच्चे)।

Admission Process (प्रवेश प्रक्रिया):

  1. आधिकारिक वेबसाइट rte25.up.gov.in पर आवेदन करें।
  2. लॉटरी (Lottery) के माध्यम से चयन होगा।
  3. सरकार सीट आवंटित करेगी, जिसके 7 दिनों के भीतर स्कूल जाकर एडमिशन लेना होगा।
  4. स्कूल किसी भी अतिरिक्त शुल्क (कैपिटेशन फीस, डेवलपमेंट फीस) की मांग नहीं कर सकता।

RTE Admissions 2026-27: सीटें और लॉटरी परिणाम

वर्षकुल सीटेंलॉटरी के बाद दाखिलेपिछले साल से बदलाव
2025-261,02,50093,800
2026-271,05,4771,03,938+11%

Important Dates (महत्वपूर्ण तारीखें)

  • सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 27 अप्रैल 2026
  • RTE आवेदन की अंतिम तिथि (2027-28 के लिए): मार्च 2027 (अनुमानित)
  • काउंसलिंग (Counselling) और लॉटरी: अप्रैल 2027

Students की आम गलतियां

  1. पात्रता होने के बाद भी खुद को अयोग्य समझना (ग्रामीण/शहरी आय सीमा को लेकर भ्रम)।
  2. स्कूल द्वारा डराने-धमकाने पर एडमिशन छोड़ देना।
  3. ऑनलाइन आवेदन में लापरवाही करना, जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है।
  4. कोर्ट के आदेश के बावजूद स्कूल वालों के बहकावे में आकर अप्रूवल लेना टालना।
  5. फीस स्ट्रक्चर की पूरी जानकारी न लेना, बाद में अतिरिक्त चार्ज देने पड़ते हैं।

Parents को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए

  • RTE के तहत बच्चे का दाखिला होने के बाद, स्कूल से 7 दिनों के भीतर नामांकन कराएँ।
  • यदि स्कूल विलंब करता है, तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को ईमेल या शिकायत करें।
  • सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रति स्कूल प्रशासन को दिखाएँ।
  • आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू) की हार्ड कॉपी रखें।
  • RTE पोर्टल के स्टूडेंट डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट बचाकर रखें।

Career Scope और Future Opportunities

आरटीई (RTE) के तहत प्राइवेट स्कूलों से पढ़े बच्चे बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा का लाभ लेते हैं, जिससे उनके NEET, JEE, CUCET, UPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की बुनियाद मजबूत होती है। यह उन्हें आगे चलकर सरकारी नौकरी या व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है।

Students के अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवाल: क्या स्कूल मुझे सीट अलॉट होने के बाद भी एडमिशन देने से मना कर सकता है?
जवाब: नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि स्कूल सरकार द्वारा आवंटित छात्र का एडमिशन टाल नहीं सकता। अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उसके खिलाफ RTE अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

सवाल: क्या स्कूल पात्रता की जांच कर सकता है?
जवाब: केवल सरकारी एजेंसी ही जांच करेगी। स्कूल खुद उम्मीदवार को अयोग्य नहीं ठहरा सकता।

सवाल: क्या 2026-27 सत्र में एडमिशन के लिए अब भी आवेदन कर सकते हैं?
जवाब: 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अगले सत्र (2027-28) के लिए मार्च 2027 में आवेदन शुरू होंगे।

सवाल: क्या स्कूल RTE छात्रों से अलग फीस ले सकते हैं?
जवाब: नहीं, RTE के तहत एडमिशन लेने वाले छात्रों से किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जा सकती। सरकार स्कूलों को पूरी फीस प्रतिपूर्ति (Reimbursement) करती है।

सवाल: क्या उत्तर प्रदेश में RTE कोटे में SC/ST को आरक्षण है?
जवाब: हाँ, SC/ST, OBC और सामान्य वर्ग के EWS के लिए अलग-अलग आरक्षण का प्रावधान है (60% SC/ST, 25% OBC, 15% General EWS)।

अन्य उपयोगी जानकारी और संबंधित लेख

External Official Links

Important Official Links

PurposeOfficial Link
Supreme Court Judgment (RTE Act 2009)https://main.sci.gov.in/judgment
UP RTE Admission 2026-27 Statushttps://rte25.up.gov.in
Complaint Filing for School Irregularitieshttps://cmhelpline.up.gov.in

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने RTE Act को और मजबूती प्रदान की है। अब निजी स्कूलों के लिए सरकार द्वारा आवंटित EWS और DG वर्ग के बच्चों को दाखिला देने से इनकार करना संभव नहीं होगा। अभिभावकों को इस अधिकार का उपयोग करना चाहिए और यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है, तो उचित मंच पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए।


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